Ex CM Madhu Koda: झारखंड हाई कोर्ट में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण घोटाले में आरोपित पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की ओर से आरोप गठन के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान मधु कोड़ा की ओर से संबंधित निचली अदालत के आरोप गठन से संबंधित दस्तावेज पेश करने के लिए हाई कोर्ट से समय देने के आग्रह किया गया।
जस्टिस एके चौधरी की अदालत ने इस आग्रह को स्वीकार करते हुए चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले में अगली सुनवाई जनवरी 2024 में निर्धारित की है।
मधु कोड़ा पर 11.40 करोड़ घूस लेने का आरोप
मधु कोड़ा पर पर निचली अदालत ने आरोप गठित कर दिया है। इसके खिलाफ उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। मधु कोड़ा पर आरोप है कि उन्होंने पूर्व में मुख्यमंत्री के पद का दुरुपयोग करते हुए हैदराबाद की बिजली कंपनी आईवीआरसीएल के निदेशक डीके श्रीवास्तव से मुंबई में 11.40 करोड़ रुपये घूस ली थी।
कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए उसे लातेहार, गढ़वा और पलामू सहित छह जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण करने का टेंडर दे दिया। इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है।
इसमें मधु कोड़ा ढाई साल तक जेल में रहे थे। उन्हें 30 जुलाई 2013 को जमानत मिली थी। वर्ष 2006 में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना के लिए झारखंड को केंद्र से 467.76 करोड़ रुपये मिले थे। इस परियोजना के तहत झारखंड के छह जिलों के 27359 गांवों का विद्युतीकरण किया जाना था।
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