Manhart scam case: विधायक सरयू राय की याचिका हाईकोर्ट ने की याचिका
Manhart scam case: मैनहर्ट घोटाले में एसीबी की ओर से प्राथमिकी दर्ज नहीं किए जाने को लेकर विधायक सरयू राय की याचिका बुधवार को हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। हालांकि कोर्ट ने प्रार्थी सरयू राय को उचित फोरम में अपनी बात रखने की छूट प्रदान की है। सरयू राय की याचिका पर शनिवार सुनवाई पूरी करने के बाद जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने 22 जून को फैसला सुरक्षित रख लिया।
सोमवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रार्थी से पूछा था कि जब आपको पता था कि मैनहर्ट को रांची में सीवरेज ड्रेनेज के डीपीआर काम दिए जाने में वित्तीय गड़बड़ी हुई है, तो फिर आपने थाने में प्राथमिकी दर्ज क्यों नहीं करायी। कोर्ट में शिकायतवाद भी दर्ज करा सकते थे, लेकिन आपने विजिलेंस ब्यूरो में शिकायत कर मामले को छोड़ दिया।
बता दें कि सरयू राय ने मैनहर्ट को रांची में सीवरेज ड्रेनेज के डीपीआर का कार्य दिए जाने में 21 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप लगाया था। इस मामले को उन्होंने झारखंड विधानसभा में उठाया था। राज्य सरकार के निर्देश के बाद दिसंबर 2020 में एसीबी में पीई दर्ज की गई थी। लेकिन उसकी रिपोर्ट अब तक प्राप्त नहीं होने पर सरयू राय ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है।