टाउन प्लानर नियुक्तिः 186 की उम्मीदवारी निरस्त करने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने माना सही

Town Planner Appointment: सुप्रीम कोर्ट ने सहायक टाउन प्लानर नियुक्ति मामले में झारखंड हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इन्कार करते हुए प्रार्थियों की एसएसपी (विशेष अनुमित) याचिका खारिज कर दी है।

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस हिमा कोहली की अध्यक्षतावाली खंडपीठ ने हाई कोर्ट के जेपीएससी के साक्षात्कार में बुलाए गए 186 अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद करने के आदेश को भी सही ठहराया।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि हाई कोर्ट का आदेश बिल्कुल सही है, इसमें हस्तक्षेप किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए प्रार्थियों की एसएलपी खारिज की जाती है।

इस संबंध में प्रार्थी चंदन भगत एवं अन्य ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी। इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने इससे संबंधित एक अन्य एसएलपी खारिज कर चुकी है।

टाउन प्लानर की नियुक्ति में हाई कोर्ट का आदेश

हाई कोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने 17 सितंबर को सहायक टाउन प्लानर की नियुक्ति को लेकर एकल पीठ के आदेश के खिलाफ स्वप्निल मयूरेश एवं अन्य की अपील को स्वीकृत कर लिया था।

हाई कोर्ट ने जेपीएससी को उन अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी निरस्त करने का आदेश दिया था। जिनके पास फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 10 अगस्त 2020 तक इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर (इंडिया) का सर्टिफिकेट नहीं था।

इसके बाद शेष वैसे अभ्यर्थी जिन्हें साक्षात्कार में बुलाया गया जाए, जिनके पास फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर का सर्टिफिकेट था। उनकी नियुक्ति के लिए नया पैनल बनाकर दो माह में रिजल्ट जारी करने का आदेश जेपीएससी को दिया था।

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