ट्वीट करने पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की अंतरिम राहत बरकरार
Nishikant Dubey: झारखंड हाई कोर्ट में मधुपुर विधानसभा के वर्ष 2021 में हुए उपचुनाव में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे पर गलत ट्वीट और बयानबाजी के आरोप में दर्ज चार प्राथमिकी के मामले सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से चुनाव आचार संहिता से जुड़े दस्तावेज पेश करने के लिए समय की मांग की गई। इसे स्वीकार करते हुए अदालत ने अगली सुनवाई 12 जनवरी को निर्धारित की है।
इस दौरान अदालत ने पूर्व में सांसद निशिकांत दुबे की अंतरिम राहत को बरकरार रखा है। पूर्व में अदालत ने सांसद के खिलाफ किसी प्रकार की पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी थी।
निशिकांत दुबे के खिलाफ चार प्राथमिकी दर्ज
बता दें कि निशिकांत पर गलत द्वीट् करने एवं बयान बाजी को लेकर देवघर टाउन थाना में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। याचिका में प्रार्थी की ओर से कहा गया है कि घटना के छह माह बाद प्राथमिकी दर्ज की गई है।
मधुपुर उपचुनाव के दौरान कि निशिकांत दुबे पर कुल चार प्राथमिकी मधुपुर सब डिवीजन के अलग-अलग थानों में की गई थी। प्रार्थी का कहना है कि इसमें सिर्फ शिकायतवाद हो सकती है, प्राथमिकी नहीं। प्रार्थी ने प्राथमिकी रद करने का आग्रह अदालत से किया है।
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