IAS Pooja Singhal के पति अभिषेक झा की अग्रिम जमानत पर ईडी देगी जवाब

IAS Pooja Singhal: झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अदालत में मनी लांड्रिंग के आरोपी आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान ईडी की ओर से जवाब दाखिल करन के लिए समय की मांग की गई।

अदालत ने ईडी के आग्रह को स्वीकार करते हुए मामले में 24 अप्रैल को सुनवाई तय की है। इससे पूर्व 5 नवंबर 2022 को ईडी की विशेष अदालत ने अभिषेक झा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद अभिषेक झा ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर अग्रिम जमानत की गुहार लगाई है।

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बता दें कि खूंटी में हुए मनरेगा घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में निलंबित आईएएस पूजा सिंघल उनके पति अभिषेक झा और सीए सुमन कुमार सिंह सहित सात लोगों को आरोपी बनाया है। इनके खिलाफ ईडी ने चार्जशीट भी दाखिल किया है। अभिषेक झा पर मनरेगा घोटाले के पैसे का मनी लांड्रिंग करने का आरोप है।

ईडी की विशेष अदालत ने चार्जशीट पर पर संज्ञान लेते हुए अभिषेक सहित सभी आरोपियों के खिलाफ समन जारी किया है। इसके खिलाफ अभिषेक झा ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है।

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