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संविदा पर कार्यरत चिकित्सकों को नियुक्ति के लिए नहीं मिलेगी उम्र में छूट, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

Devesh Ananad
By Devesh Ananad On 17 Dec, 2020
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रांचीः झारखंड (Jharkhand) में संविदा पर काम करने वाले चिकित्सकों (Doctor) को नियुक्ति में उम्र की छूट नहीं मिलेगी। (Jharkhand High Court) हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने इससे संबंधित याचिका खारिज कर दी।

सरकार के जवाब से संतुष्ट होने के बाद अदालत ने राज्य में संविदा पर काम करने वाले चिकित्सकों को नियुक्ति में उम्र की छूट देने से इन्कार कर दिया।

इसको लेकर डॉ अमित कुमार सिन्हा की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर नियुक्ति में उम्र की छूट मांगी गई थी। उनका कहना था कि उन्हें भी नियुक्ति में शामिल होने का निर्देश दिया जाएगा।

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सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने नौ दिसंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। गुरुवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाया है। सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता ने कहा था कि छह साल बाद सरकार चिकित्सकों की नियुक्ति कर रही है।

इसके चलते संविदा पर कार्यरत चिकित्सकों की उम्र बाधित हो गई है। नियमानुसार हर साल 31 दिसंबर को रिक्त पदों की गणना कर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी करना चाहिए था।

इस पर सरकार कहना था कि उम्र में छूट देने का कोई प्रावधान नहीं है। वहीं, जेपीएससी का कहना था कि उक्त निर्णय सरकार का नीतिगत मामला है।

Devesh Ananad

देवेश आनंद को पत्रकारिता जगत का 15 सालों का अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में काम किया है। अब वह इस वेबसाइट से जुड़े हैं।

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