Civil Court News

मानहानि मामलाः CM हेमंत सोरेन और निशिकांत दुबे विवाद में ट्वीटर के खिलाफ पेपर पब्लिकेशन का आदेश

Devesh Ananad
By Devesh Ananad On 21 Dec, 2020
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hemant soren and nishikant dubey
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रांचीः झारखंड के (CM Hemant Soren) मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और भाजपा सांसद निशिकातं दुबे प्रकरण मामले में रांची सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान हेमंत सोरेन के अधिवक्ता की ओर से अदालत एक आवेदन दिया गया।

इसमें कहा गया कि (MP Nishikant Dubey) सांसद निशिकांत दुबे को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ सोशल मीडिया में टिप्पणी करने से रोका जाए। इस पर सबजज (वन) वैशाली श्रीवास्तव की अदालत ने जवाब मांगा है।

इस दौरान निशिकांत दुबे के अधिवक्ता की ओर से जवाब देने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा गया। इस पर अदालत ने उन्हें समय देते हुए मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी को निर्धारित की है।

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इस मामले में (Twitter) ट्वीटर को नोटिस जारी करने के बाद भी कोर्ट में उपस्थित नहीं होने पर अदालत हेमंत सोरेन के अधिवक्ता को ट्वीटर के खिलाफ पेपर पब्लिकेशन करने का निर्देश दिया है।

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ताकि इस मामले की सुनवाई के दौरान ट्वीटर की भी उपस्थित हो सके। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने पर निशिकांत दुबे, फेसबुक और ट्वीटर के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है।

मानहानि मामले में सीएम हेमंत सोरेन ने सभी पर सौ-सौ करोड़ रुपये का दावा किया है। इस मामले में निशिकांत दुबे और (Facebook) फेसबुक की ओर से पूर्व में लिखित जवाब दाखिल कर दिया गया है।

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लेकिन ट्वीटर की ओर से कोई भी अदालत में उपस्थित नहीं है। इसी के चलते पेपर पब्लिकेशन करने का आदेश दिया गया है।

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देवेश आनंद को पत्रकारिता जगत का 15 सालों का अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में काम किया है। अब वह इस वेबसाइट से जुड़े हैं।

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