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रांचीः गांजा तस्करी के आरोप में छपरा के युवक को कोर्ट ने सुनाई 10 साल की कठोर कारावास, एक लाख जुर्माना भी

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रांची की निचली अदालत ने बिहार के छपरा जिला निवासी राज कुमार सिंह को गांज तस्करी के आरोप में 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह सजा अपर न्यायायुक्त सह एनडीपीएस मामले के विशेष न्यायाधीश सुनील दत्त द्विवेदी की अदालत ने शनिवार को सुनवाई। नौ साल पुराने मादक पदार्थ तस्करी के जुर्म में अदालत ने शुक्रवार को दोषी पाया था। अदालत ने उस पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। मामले के विशेष लोक अभियोजक अखौरी अंजनी कुमार ने अदालत के समक्ष छह गवाहों को प्रस्तुत किया था।

बताया कि एनडीपीएस की टीम ने 18 जनवरी 2015 की सुबह नामकुम के सदाबहार चौक पर उसे गिरफ्तार किया था। तलाशी के दौरान उसके पास से 6 किला गांजा बरामद किया गया था। वह ओड़िशा से बिहार ले जा रहा था। मामले में गवाही पूरी होने के बाद अभियुक्त का बयान दर्ज किया जाना था। लेकिन वह उसी दौरान फरार हो गया। इसके बाद अदालत ने मार्च 2021 में उसकी जमानत को रद्द करते हुए गिरफ्तारी वारंट जारी किया। तीन साल बाद उसे पुलिस ने बिहार के छपरा से मई 2024 को गिरफ्तार कर अदालत में प्रस्तुत किया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। जेल में रहते हुए 29 मई 2024 को उसका बयान दर्ज किया गया। मामले में बहस पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुनाई।

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