रिश्वतकांडः प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को दो साल कारावास की सजा

Ranchi: एसीबी के विशेष न्यायाधीश प्रकाश झा की अदालत ने रिश्वत मामले के अभियुक्त बुंडू के तत्कालीन प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी (बीएसओ) अश्विनी कुमार सहाय को दोषी पाकर दो साल कैद की सजा सुनाई है।

अदालत ने उस पर 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। निगरानी टीम ने बीएसओ को 11 हजार रुपये रिश्वत लेते 18 मई 2012 को गिरफ्तार किया था।

पीडीए की दुकान के लिए मांग रहा रिश्वत

वह बुंडू थाना क्षेत्र निवासी चौधरी महतो से जनवितरण प्रणाली दुकान का आवंटन के नाम पर 15 हजार रुपये घूस ले रहा था। इसकी शिकायत एसीबी के तत्कालीन एसपी से 14 मई 2012 को की थी।

इसके बाद गठित धावा दल ने बीएसओ को 11 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। सूचक ने इसके पहले भी 14 हजार घूस की राशि दे चुका था। दोबारा मांग की जा रही थी।

सुनवाई के दौरान अभियुक्त ने सूचक चौधरी महतो को अपने पक्ष में मिलाने की हर संभव कोशिश की थी। एसीबी के विशेष लोक अभियोजक एके गुप्ता ने उसकी इस कोशिश पर पानी फेर दिया।

अदालत के समक्ष कई रूलिंग का हवाला दिया। जिसके आधार पर अदालत ने अभियुक्त को दोषी पाकर सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से 13 गवाहों को प्रस्तुत किया गया था।

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