Court News : रांची के न्यायायुक्त दिवाकर पांडे के अदालत ने अभियुक्त मुकेश लाल महतो को दुष्कर्म के मामले में 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उसपर 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर अतिरिक्त 10 महीने की सश्रम करावास की सजा भुगतनी होगी।
सात साल करता रहा शोषण
मामले में अभियुक्त पर पीड़िता के साथ शादी का झांसा देकर 6-7 वर्षो तक शारीरिक संबंध बनाने का आरोप था। लेकिन बाद में वह शादी करने से मुकर गया। पीड़िता के इन्कार करने पर भी अभियुक्त ने जबरन पीड़िता के साथ यौन संबंध बनाया। इस दौरान वह वर्ष 2012 और 2014 में दो बार गर्भवती भी हुई।
अभियुक्त उसे मातृछाया अस्पताल, सीएमपीडीआि ले गया तथा पेट में पल रहे भ्रूण का गर्भपात भी करा दिया था। जब पीड़िता और उसके माता-पिता ने अभियुक्त को विवाह करने के लिए बोला तो उनके स्पष्ट रूप से विवाह करने से इन्कार कर दिया। अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए आरोप को साबित करने में सफल रहा। अभियुक्त के तरफ से अधिवक्ता सुजय दयाल और अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह ने पक्ष रखा था।