Ranchi: Barkagaon firing झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अदालत में बड़कागांव गोलीकांड में आरोपी पूर्व मंत्री योगेंद्र साव की जमानत पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने इस मामले में निचली अदालत से स्टेट्स रिपोर्ट मांगी है।
अदालत ने पूछा है कि अब तक इस मामले में कितने लोगों की गवाही दर्ज हो चुकी है। इस मामले में अगली सुनवाई दीपावली अवकाश के बाद होगी। बड़कागांव में एनटीपीसी के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन के दौरान पुलिस और ग्रामीणों में हुई झड़प मामले में अभियुक्त योगेंद्र साव ने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है।
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सुनवाई के दौरान उनके अधिवक्ता शुभाशीष रसिक सोरेन ने अदालत को बताया कि इस मामले में अभियोजन की ओर से अतिरिक्त गवाहों की गवाही दर्ज कराने के लिए कोर्ट के अनुमति मांगी गई थी। कोर्ट से अनुमति मिलने के करीब डेढ़ साल बाद भी अभी तक अतिरिक्त गवाहों की गवाही दर्ज नहीं की जा रही है।
इसलिए पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को जमानत की सुविधा मिलनी चाहिए। इस पर अदालत ने जानना चाहा कि निचली अदालत में इस मामले में क्या स्थिति है। कोर्ट ने पूछा है कि अब तक इस मामले में अतिरिक्त कितने गवाहों की गवाही दर्ज की गई है। इसकी स्टेट्स रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाए।