Ranchi: झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह व जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की अदालत में सहायक अभियंता नियुक्ति के विज्ञापन को रद करने के एकल पीठ के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने राज्य सरकार को प्रतिवादियों को नोटिस जारी भेजने का आदेश दिया है।
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि प्रतिवादी रंजीत कुमार साह को नोटिस भेजने में समय लगेगा। इसलिए मेल के जरिए उन्हें नोटिस भेजने की छूट प्रदान की जाए। अदालत ने ई-मेल के जरिए प्रतिवादी को नोटिस भेजने की छूट प्रदान की। इस मामले की सुनवाई छह जुलाई को होगी।
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दरअसल, एकल पीठ ने सहायक अभियंता नियुक्ति के विज्ञापन को यह कहते हुए रद कर दिया था कि इनस नियुक्ति में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को आरक्षण वर्ष 2019 की रिक्त पदों पर दिया जा सकता है, लेकिन इसमें वर्ष 2016 तक के रिक्त पद हैं। जेपीएससी की ओर से अधिवकता संजय पिपरवाल व प्रिंस कुमार सिंह ने हाई कोर्ट में पक्ष रखा।
हाई कोर्ट ने परीक्षा के ठीक एक दिन पहले विज्ञापन को रद कर दिया। इसको देखते हुए जेपीएससी ने परीक्षा को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया। उसके बाद जेपीएससी और राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के एकलपीठ के आदेश के खिलाफ खंडपीठ में अपील दाखिल की है।