Jharkhand

Ranchi/Judgment: महिला से गैंग रेप करने के बाद उसकी हत्या करने के जुर्म में तीन युवकों को कोर्ट ने सुनवाई अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा

CourtNews Desk
By CourtNews Desk On 24 Feb, 2025
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Ranchi: सिविल कोर्ट रांची के अपर न्यायायुक्त अमित शेखर की अदालत ने सोमवार को महिला से गैंग रेप करने के बाद उसकी हत्या करने से जुड़े मामले में दोषी करार तीन अभियुक्तों रामचंद्र मुंडा, सुखलाल मुंडा एवं संजय टूटी आखिरी सांस तक जेल में रहने की सजा सुनवाई है। अर्थात् तीनों अभियुक्तों की बॉडी जेल से बाहर निकलेगी। अदालत ने साथ ही 60-60 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने तीनों को 7 फरवरी को दोषी करार दिया था। मामले में सरकार की ओर से एपीपी सिद्धार्थ सिंह ने जबरदस्त बहस की है। जिसके कारण तीनों को कठोर सजा हुई है। सिद्धार्थ सिंह ने कहा कि तीनों अभियुक्तों ने बहुत ही जघन्य अपराध किया है। पर्याप्त साक्ष्य भी है। घटना का अंजाम 17 फरवरी को दिया गया था।

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20 फरवरी 2021 को दशम फॉल इलाके के जंगल से पुलिस ने अधजली महिला का शव बरामद की थी। जानकारी मिली थी कि महिला के साथ पहले दुष्कर्म किया गया था और बाद में उसकी गला रेतकर हत्या कर दी गयी थी। आरोपियों ने साक्ष्य छुपाने के लिए शव को पेट्रोल छिड़क कर जला दिया था। मामले का खुलासा पुलिस ने फोन कॉल के माध्यम से किया था। तीनों अभियुक्त दशम फॉल थाना क्षेत्र के हेसापीढ़ी के रहनेवाला है।

कुछ इस तरह दिया गया था घटना का अंजाम:
17 फरवरी 2021 को महिला बुंडू बैंक से पैसा निकालने के लिए गयी थी। लेकिन पैसा नहीं निकला। इसके बाद उसने अपने परिचित आरोपी लक्ष्मण मुंडा और सुखलाल मुंडा को फोन किया और दो हजार रुपये कर्ज मांगी। लक्षमण पैसे देने के लिए तैयार हो गया। उसने महिला से कहा कि पैसा घर पर है, लेने जाना होगा। पैसा देने की बात कर दोनों महिला को बाइक पर बैठाकर हेसापीढ़ी कोलाबुरू गांव स्थित जंगल में ले गया। जहां पहले से आरोपी राम मुंडा और संजय टूटी मौजूद था। सभी ने दुष्कर्म किया। इसके बाद आरोपियों ने महिला की गर्दन रेतकर हत्या कर दी थी। इसके बाद शव को गड्ढे में फेंक दिया और बाइक से पेट्रोल निकाल कर शव को जला दिया। पुलिस पहले महिला के परिजनों से मिली।फिर उसके मोबाइल नंबर से कॉल डिटेल निकाली और अपराधियों तक पहुंच गयी।

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