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Ranchi: नहीं पहुंचा एक भी गवाह कोर्ट, डकैती मामले में पांच आरोपी बरी, सिर्फ चार पुराने मामले में डीजीपी भी नहीं भेज सके गवाहों को

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By CourtNews Desk On 07 Oct, 2024
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Ranchi: सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त 17 की अदालत ने डकैती एवं चोरी की संपत्ति प्राप्त करने से जुड़े एक मामले के पांच आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। अदालत ने असफाक अंसारी, सोनू अंसारी, हफीजुल अंसारी उर्फ ​​चरकू अंसारी, सैउल्लाह खान उर्फ ​​टाइगर उर्फ ​​ईदुल और खुर्शीद खान को आरोपों से बरी किया। घटना को लेकर मांडर निवासी बिटू कुमार ने 1 सितंबर 2020 को मांडर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने डकैती करने आरोप में पांचों आरोपियों को 9 अक्तूबर 2020 को गिरफ्तार किया था।

दर्ज प्राथमिकी में कहा गया था 1 सितंबर 2020 को महिला समिति चान्हो से 52 हजार 855 रुपए पैसा वसूल कर वापस बाइक से मांडर लौट रहा था। रास्ते में डकैतों ने मारने की धमकी देकर पैसे, टैबलेट समेत अन्य सामान लूट लिया था। मामले में गवाही के दौरान एक भी गवाह अदालत नहीं पहुंचा। अदालत ने गवाहों को लाने के लिए मांडर थानेदार से लेकर एसएसपी रांची एवं डीजीपी तक कई बार लेटर लिखा। लंबे इंतजार के बावजूद एक भी गवाह न जांच अधिकारी न ही सूचक गवाही देने पहुंचा।

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