रांचीः सिविल कोर्ट रांची के न्यायिक दंडाधिकारी राजकुमार पांडे की अदालत ने चेक बाउंस मामले में आरोपी सचिदानंद स्कूल लेन, कुसाई नामकुम रोड डोरंडा निवासी बिल्डर क्रिस्टोफर बा(55) को दोषी करार कर एक साल की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 15 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर उसे अतिरिक्त दो माह का साधारण कारावास काटना होगा। पेशे से शिक्षिका हरिहर सिंह रोड निवासी वैदेही चारी एवं मर्चेंट नेवी में सेवारत उनके पति विवेकानंद चारी से पेशे से बिल्डर क्रिस्टोफर बा ने कुछ वित्तीय आवश्यकता को बताते हुए लोन लिया था।
पैसा लेते समय तय हुआ था कि बदले में या तो आरोपी बिल्डर उन्हें एक पूरी तरह से निर्मित रहने को तैयार फ्लैट देगा या पूरी राशि वापस कर देगा। जब फ्लैट तैयार हो गया ते शिकायतकर्ता ने दिए गए पैसे मांगे तो उसने पोस्ट डेटेड चेक दिया। इसमें से 10 लाख रुपए का एक चेक बाउंस कर गया। इसके बाद 14 सितंबर 2020 को अपने अधिवक्ता संजय कुमार विद्रोही के माध्यम से शिकायतवाद दर्ज कराया। मामले में चली सुनवाई के दौरान संजय कुमार विद्रोही ने शिकायतकर्ता की ओर से पक्ष रखा और कोर्ट में केस को साबित किया। जिसके आधार पर अदालत ने आरोपी बिल्डर को सजा सुनाई है।