Civil Court News

रांचीः गांजा तस्करी के अभियुक्त को कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा, जुर्माना भी भारी-भरकम

CourtNews Desk
By CourtNews Desk On 12 Aug, 2024
1 min read • 1.2k views
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
court
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

रांचीः सिविल कोर्ट रांची के अपर न्यायायुक्त पंचम की अदालत ने मादक पदार्थ तस्करी मामले के अभियुक्त इम्तेयाज अंसारी को दोषी पाकर 10 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने की स्थिति में उसे अतिरिक्त नौ महीने जेल काटनी होगी। अभियुक्त को 26.300 किलो गांजा के साथ रेल हटिया पुलिस ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। उसकी गिरफ्तारी औचक निरीक्षण के दौरान 24 नवंबर 2021 को की गई थी। घटना को लेकर रेल हटिया थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

अभियुक्त पर एनडीपीएस की धारा के तहत ट्रायल चला। मामले में अभियोजन की ओर से ठोस गवाही दर्ज कराई गई थी। हालांकि मामले के अन्य आरोपी के खिलाफ सबूत नहीं मिलने के कारण कोर्ट ने बरी कर दिया।

See also  Jharkhand News/H Court: 22 साल पुराने दुष्कर्म मामले में दोषी की अपील खारिज, हाईकोर्ट ने कहा– पीड़िता की गवाही विश्वसनीय, सरेंडर करने का आदेश
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
CourtNews Desk

CourtNews Desk

Bringing you the latest news and in-depth analysis from around the world.

Leave a Comment