Civil Court News

निचली अदालत ने नहीं दी जमानत, कहा- पानी में तेज कार चलाई

Devesh Ananad
By Devesh Ananad On 01 Aug, 2024
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तीस हजारी कोर्ट ने कोचिंग हादसा मामले में एसयूवी चालक और कोचिंग सेंटर के बेसमेंट के चार मालिकों की जमानत याचिका खारिज कर दी। न्यायिक मजिस्ट्रेट विनोद कुमार ने ड्राइवर मनोज कथूरिया और बेसमेंट मालिक तेजिंदर सिंह, परविंदर सिंह, हरविंदर सिंह और सरबजीत सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी।

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी ने सड़क पर भरे पानी के बीच तेज रफ्तार से गाड़ी चलाई, जिससे बिल्डिंग के गेट टूट गए। इस दौरान आस-पास के लोगों की ओर से चेताए जाने के बावजूद इस प्रकार की हरकत उसने की, जो गंभीर था।

पुलिस ने ड्राइवर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। वहीं, बचाव पक्ष ने घटना से अनभिज्ञता जताते हुए मामले में बेवजह शामिल किए जाने का दावा किया था। पांचों आरोपियों को सोमवार को गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले रविवार को एक मजिस्ट्रेट अदालत ने राव आईएएस स्टडी सर्कल के मालिक अभिषेक गुप्ता और समन्वयक देशपाल सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

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देवेश आनंद को पत्रकारिता जगत का 15 सालों का अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में काम किया है। अब वह इस वेबसाइट से जुड़े हैं।

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