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वेतन बकायाः हाई कोर्ट ने एक घंटे में शिक्षा सचिव को किया तलब, कहा- आदेश का करें पालन

रांचीः झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस डॉ. एसएन पाठक की अदालत में वेतन बकाया भुगतान के आदेश का पालन नहीं किए जाने पर दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई।

सुनवाई के दौरान अदालत ने आदेश का अनुपालन नहीं किए जाने पर कड़ी नाराजगी जताते हुए शिक्षा सचिव को एक घंटे में कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया।

कोर्ट के आदेश पर आनन-फानन में शिक्षा सचिव अदालत में हाजिर हुए और माफी मांगी। उन्होंने कहा कि अदालत के आदेश का अनुपालन कर दिया जाएगा। इसके लिए उन्हें समय प्रदान किया जाए।

सचिव ने कहा- वेतन बकाया भुगतान कर देंगे

अदालत ने उन्हें एक सितंबर तक का समय प्रदान करते हुए वेतन बकाया भुगतान के आदेश का अनुपालन कर कोर्ट को अवगत कराने का आदेश दिया है।

इससे पहले राज्य सरकार की ओर से शिक्षा सचिव की उपस्थिति से छूट का आग्रह किया गया। अदालत ने शिक्षा सचिव को छूट देने से इंकार करते अदालत में हाजिर होने आदेश दिया।

बता दें कि पूर्व में अदालत ने राज्य सरकार को वेतन बकाया का भुगतान करने का निर्देश दिया था। एकल पीठ के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में अपील दाखिल की, जो जिसे खारिज हो गई।

हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट तक गई। लेकिन राहत नहीं मिली। इसके बाद प्रार्थियों की ओर से अवमानना याचिका दाखिल की गई है।

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