Ranchi News: राजधानी के कांके थाना क्षेत्र में हुए चर्चित हत्याकांड मामले में अदालत ने मुख्य आरोपी अभिषेक कुमार सिंह उर्फ अभिषेक सिंह की नियमित जमानत याचिका को खारिज कर दीया है। अपर न्यायायुक्त संजीव झा की अदालत ने गंभीर अपराध और साक्ष्यों को आधार बनाते हुए यह फैसला सुनाया। आरोपी 13 नवंबर 2025 से न्यायिक हिरासत में है। 18 अक्टूबर 2025 की रात कांके रोड स्थित ‘सेफ चौपाटी रेस्टोरेंट’ में मालिक विजय कुमार नाग को होटल के खाने को लेकर हुए विवाद में होटल संचालक विजय कुमार नाग की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना को लेकर कांके थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोपी पर सीने में गोली मारने का सीधा आरोप है। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली लगने और अत्यधिक रक्तस्राव से मौत की पुष्टि हुई है, गवाहों ने बयानों में आरोप का समर्थन किया है। इन गंभीर परिस्थितियों को देखते हुए कोर्ट ने उसे जमानत देने से साफ इंकार कर दिया।
Court News: होटल संचालक की हत्या मामले में मुख्य आरोपी अभिषेक सिंह को जमानत नहीं, याचिका खारिज

