Association

SC News: बार काउंसिल चुनाव में बड़ी राहत: पदाधिकारी भी लड़ सकेंगे चुनाव, सुप्रीम कोर्ट की मुहर, लेकिन जीत के बाद 15 दिन में चुनना होगा एक

CourtNews Desk
By CourtNews Desk On 24 Apr, 2026
1 min read • 1.2k views
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
supreme_court_of_India
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

New Delhi/Ranchi: बार काउंसिल चुनाव से जुड़े नियमों में अहम बदलाव को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के संशोधित चैप्टर-III को अनुमोदित करते हुए कहा कि इससे बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों की शिकायतों का समाधान हो गया है। पहले नियमों के तहत बार एसोसिएशन के निर्वाचित पदाधिकारी राज्य बार काउंसिल के चुनाव नहीं लड़ सकते थे, जब तक वे अपने पद से इस्तीफा न दे दें। इस प्रावधान को चुनौती देते हुए कई याचिकाएं दायर की गई थीं। BCI ने 11 मार्च 2026 को संशोधन करते हुए नया प्रावधान लागू किया, जिसके तहत अब पदाधिकारी चुनाव लड़ सकेंगे, लेकिन जीतने के बाद उन्हें 15 दिनों के भीतर किसी एक पद को चुनना होगा। यानी वे एक साथ दोनों पदों पर नहीं रह सकते।

See also  पालघर घटना में पुलिस कर्मियों के खिलाफ न्यायिक जांच की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने इस संशोधन को उचित मानते हुए इसे तुरंत राजपत्र में प्रकाशित करने का निर्देश दिया। साथ ही कोर्ट ने कहा कि अलग-अलग राज्यों में चुनावों पर इस नियम की लागू होने की स्थिति का फैसला केस-टू-केस आधार पर किया जाएगा। कोर्ट ने संबंधित विवादों के समाधान के लिए जस्टिस सुधांशु धूलिया की अध्यक्षता में बनी हाई-पावर्ड कमेटी से संपर्क करने की छूट भी दी है। वर्तमान में देखा जाए तो स्टेट बार काउंसिल के चुनाव में करीब 5 सदस्य ऐसे चुन कर आएं हैं जो जिला बार एसोसिएशन के पदधारी है। इनको 15 दिन के अंदर अब एक पद छोड़ना होगा।

See also  DLSA News: डालसा ने जरुरतमंदों को दिया पानी का बोतल, ओरमाझी में जागरूकता अभियान
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
CourtNews Desk

CourtNews Desk

Bringing you the latest news and in-depth analysis from around the world.

Leave a Comment