रांचीः रिम्स के लाइब्रेरी में सुशील दास की हत्या कर उसके शव को तीसरी मंजिल से फेंक कर दुर्घटना का रूप देने के मामले में अभियुक्त हजारीबाग निवासी अमजद खान और आवेश अंसारी को रांची सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त 8 की अदालत ने दोनों को दोषी ठहराया है। साथ ही दोनों की सजा का ऐलान 27 अगस्त को किया जाएगा। यह हत्या 6 अप्रैल 2019 को की गयी थी।
इस संबंध में सूचक के हजारीबाग सिविल कोर्ट के अधिवक्ता धर्मेंद्र कुमार चौधरी ने बताया कि मृतक के पिता कोलेश्वर रविदास ने बरियातू थाने में घटना को लेकर प्राथमिकी दर्ज करायी थी। मृतक हजारीबाग जिले के दारू थाना क्षेत्र के शिलाडीह गांव का रहने वाला था। मृतक और दोनों आरोपी समेत पांच लोग हितेन कंस्ट्रक्शन कंपनी के अधीन रिम्स में काम करते थे। मामले में सुनवाई के दौरान एपीपी सिद्धार्थ कुमार सिंह ने बहस की। उन्होंने कोर्ट को बताया कि घटना वाले दिन मृतक ने आरोपी के कपड़े पहने हुए थे। पुरानी रंजिश भी थी। बदला लेने के लिए दोनों ने उसकी हत्या कर दी और इसे दुर्घटना का रूप देने की कोशिश की। मामले में कुल 16 गवाह पेश किया गया था।