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ईडब्ल्यूएस आरक्षण की मांग वाली याचिका हाईकोर्ट ने सुनवाई पश्चात की खारिज

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रांचीः झारखंड हाईकोर्ट ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण की मांग वाली याचिका को सुनवाई पश्चात मंगलवार को खारिज कर दिया है। मामले की सुनवाई जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में हुई। जेपीएससी के जवाब के बाद अदालत ने प्रार्थी की याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि जेपीएससी का निर्णय सही है। दूसरे राज्य आने वाले को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता है। इसको लेकर प्रीति कुमारी की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी।

सुनवाई के दौरान कहा गया कि उन्हें ईडब्ल्यूएस के आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा रहा है। यह उनके कैटेगरी में बदलाव किए बिना भी संभव है। इस पर जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल और प्रिंस कुमार सिंह ने कहा कि प्रार्थी दिल्ली की रहने वाली है। इनकी झारखंड में शादी हुई है। इनकी ओर से आवेदन में पति के आधार पर ईडब्ल्यूएस का आरक्षण मांग रही है, जबकि सरकार के निर्णय के अनुसार इन्हें राज्य में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता है। इसके बाद अदालत ने उनकी याचिका को खारिज कर दी।

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