दिल्ली हाईकोर्ट ने 200 करोड़ रुपये की ठगी के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी लीना पालोजा को झटका देते हुए याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने सुकेश की महंगी लग्जरी कारों की नीलामी के लिए ईडी को परमिशन देने के निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखते हुए कारों की नीलामी की अनुमति दे दी है। ये सभी 26 लग्जरी कारें सुकेश ने अपराध की आय से खरीदी थीं।
कोर्ट ने टिप्पणी की कि एक तय समय अवधि के बाद ये वाहन खराब हो जाएंगे। लिहाजा इनकी अभी नीलामी करना ही बेहतर होगा। दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की पीठ ने कहा कि अगर वाहन को लंबे समय तक कंटेनर गोदाम में रखा गया तो उसके खराब होने का खतरा रहता है। कार में कई साल खड़े रहने से जंग लग सकती है, जिससे वो कबाड़ हो जाएंगी। इस कारण महंगी कारों को अधिक नुकसान हो सकता है।
लग्जरी कारों का मेंटिनेंश भी होता है ज्यादा: कोर्ट
कोर्ट ने कहा कि रेंज रोवर, फेरारी और रोल्स रॉयस जैसी महंगी कारों का रखरखाव भी अधिक होता है। वहीं, ईडी को कोर्ट ने कहा है कि कारों की बिक्री से जो पैसा आएगा। उस राशि को फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) जमा किया जाएगा। हाईकोर्ट से पहले निचली अदालत ने भी इन कारों को बेचने के लिए ईडी को अनुमति दी थी। अदालत ने लीना पालोज के तर्कों पर सवाल उठाते हुए कहा कि एक तरफ तो आपके अवसाद की बात है। एक समझदार आदमी के पास अगर 26 कारें हैं तो उसके पास अपनी आय के प्रूफ भी तो होने चाहिए।