Jharkhand

Niyojan Niti: सुप्रीम कोर्ट में नियोजन नीति पर सात अप्रैल को होगी सुनवाई

Devesh Ananad
By Devesh Ananad On 14 Feb, 2021
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सुप्रीम कोर्ट में नियोजन नीति को असंवैधानिक घोषित करने के झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिका पर सात अप्रैल को सुनवाई होगी। शिक्षकों को हटाने पर अंतरिम राहत बरकरार है।

हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ शिक्षक सत्यजीत कुमार सहित अन्य ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि उनकी नियुक्त सही है। नियोजन नीति सरकार का मामला है।

हाई कोर्ट की वृहद पीठ ने नियोजन नीति को चुनौती देने वाली सोनी कुमारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया है।

अदालत ने इसके तहत 13 अनुसूचित जिलों में हुई शिक्षकों की नियुक्ति को भी रद करते हुए दोबारा विज्ञापन जारी कर नियुक्ति का आदेश दिया है।

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इसके खिलाफ ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। सुनवाई के दौरान इस याचिका में हस्तक्षेप याचिका दाखिल कर पंचायत सचिवों ने भी अंतरिम राहत की मांग की।

लेकिन अदालत ने कहा कि यह बहुत गंभीर मामला है और इसमें सुनवाई की जरूरत है। ऐसे में अगली सुनवाई सात अप्रैल को निर्धारित की जाती है।

सोनी कुमारी के मामले में हाई कोर्ट ने कहा कि किसी भी हाल में शत-प्रतिशत आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। नियोजन नीति में सरकार 13 अनुसूचित जिलों में सभी पद आरक्षित कर दिए थे।

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देवेश आनंद को पत्रकारिता जगत का 15 सालों का अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में काम किया है। अब वह इस वेबसाइट से जुड़े हैं।

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