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Awareness: डायन-बिसाही की घटना जागरूकता से रोका जा सकता

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Awareness: झालसा के निर्देश पर न्यायायुक्त दिवाकर पांडे के मार्गदर्शन में दो जुलाई मंगलवार को नामकूम प्रखण्ड के हुवांगहातु पंचायत भवन में डोर-टू-डोर जागरूकता कार्यक्रम किया गया। इस अवसर पर एलएडीसी अधिवक्ता शिवानी सिंह, पीएलवी लता कुमारी, युधिष्ठिर महतो, जसिंता टोप्पो, मुन्नी देवी, राजा वर्मा एवं महिला समिति के अंजली देवी समेत अन्य लोग उपस्थित थे। एलएडीसी अधिवक्ता शिवानी सिंह ने बाल श्रम, बाल विवाह तथा डायन बिसाही पर फोकस करते हुए कहा कि बच्चे-बच्चियों का विवाह 18 वर्ष के बाद ही करें।

विवाह से पूर्व अपने बच्चों को समुचित शिक्षा दे, ताकि वे अपने पैरों पर खड़ा हो सके। बाल श्रम अपराध है। बच्चों से काम कराने या काम में लगवाने के बजाय उन्हें शिक्षित करें। डायन बिसाही पर प्रकाश डालते हुए बोली कि दिन-ब-दिन डायन-बिसाही के नाम पर आम लोगों को प्रताड़ित कर उन्हें मार दिया जाता है, जो कि अपराध है। यह एक ऐसी अंधविश्वास है, जो ग्रामीण लोगों के बीच फैला हुआ है, जागरूकता के माध्यम से इसे जड़ से हटना ही हमलोगों का उद्देश्य है।


पीएलवी लता कुमारी ने प्री-लिटिगेशन मुकदमा दर्ज कराने, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, असंगठित मजदूरों का निबंधन, आयुष्मान भारत योजना के गोल्डन कार्ड, बाल श्रम एवं बाल अधिकार के बारे में जानकारी दी। युधिष्ठिर महतो व जसिंता टोप्पों ने मोटर वाहन दुर्घटना में मिलनेवाली मुआवजा के बारे में जानकारी दी। मुन्नी देवी ने प्रधानमंत्री आवास योजना, विधवा पेंशन एवं वृद्धा पेंशन के बारे में प्रकाश डाला। ज्ञात हो कि आगामी 13 जुलाई को आयोजित होनेवाले राष्ट्रीय लोक अदालत की जानकारी डालसा के समर्पित पीएलवी के द्वारा दिया गया। उन्होंने कहा कि उक्त तिथि को वादकारी व्यवहार न्यायालय रांची में आकर अपने वादों का निष्पादन करा सकते है। इससे समय और धन की बचत होगी।

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