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आठवीं की छात्रा से बलात्कार करने के जुर्म में पोक्सो कोर्ट ने युवक को पाया दोषी, सजा का एलान 14 अगस्त को
रांची सिविल कोर्ट के पोक्सो के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने 7 अगस्त को आठवीं की छात्रा के साथ बलात्कार करने के मामले हरमू निवासी संदीप कुमार पोद्दार को दोषी करार दिया है। साथ ही उसकी सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 14 अगस्त की तारीख निर्धारित की है। घटना को लेकर पीड़िता के बड़े भाई ने अरगोड़ा थाना में 14 फरवरी 2020 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
पीड़िता पटेल चौक स्थित दुकान में दोपहर को लंच पहुंचाने गई थी। लेकिन वापस घर नहीं पहुंची। प्राथमिकी के बाद अभियुक्त को अरगोड़ा पुलिस ने 17 फरवरी 2020 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले में अभियोजन की ओर से पीड़िता समेत 11 गवाहों को अदालत के समक्ष गवाही दर्ज कराई गई थी। वहीं बचाव पक्ष ने दो गवाहों को प्रस्तुत किया था। जिसके आधार पर अदालत ने दोषी पाया है।