Ranchi: 3.190 किलो अफीम तस्करी के मामले में न्यायायुक्त सह एनडीपीएस के विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा नंबर-1 की अदालत ने सोमवार को तीनों आरोपियों को 15-15 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
अदालत ने प्रत्येक आरोपी पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर तीनों को छह-छह महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। मामले में एनसीबी के विशेष लोक अभियोजक कुमार वशिष्ठ प्रसाद ने अदालत के समक्ष सात गवाह प्रस्तुत किए।
गवाहों के बयान और एनसीबी की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया। इसके बाद अदालत ने तीनों को 15-15 वर्ष के कारावास और एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
एनसीबी रांची सब-जोन ने 9 जुलाई 2021 को ओरमांझी टोल प्लाजा के पास गुप्त सूचना के आधार पर रांची से हजारीबाग जा रही एसी बस (जेएच02एडब्ल्यू-5829) को रोका था।
तलाशी के दौरान चतरा निवासी छोटू डांगी उर्फ ललन कुमार डांगी और नरेश कुमार के पास से बैग में रखी प्लास्टिक की पुड़िया से 3.190 किलो अफीम बरामद की गई थी। मामले की जांच के दौरान खूंटी निवासी महेंद्र मुंडा को कथित आपूर्तिकर्ता के रूप में गिरफ्तार किया गया था।