नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को नहीं मिली हाई कोर्ट से जमानत

रांची। झारखंड हाई कोर्ट ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को जमानत देने से इन्कार कर दिया। जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय की अदालत ने दोनों पक्षों दलील सुनने के बाद आरोपी सुनील यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी। निचली अदालत ने सुनील यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी। इसके बाद उसकी ओर से हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई थी।

सुनवाई के दौरान सरकार के अधिवक्ता रवि प्रकाश ने अदालत को बताया कि दुष्कर्म की घटना 20 मई 2019 को हुई थी। मामले में पीड़ित नाबालिग के कहने पर सुनील यादव के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसके अलावा पीड़िता ने सीआरपीसी 164 के तहत दिए बयान में भी सुनील की जानकारी दी थी। इसलिए सुनील यादव पर प्रत्यक्ष आरोप है। इसको देखते हुए इसे जमानत नहीं मिलनी चाहिए।

इसके बाद अदालत ने सुनील यादव को जमानत देने से इन्कार कर दिया। बता दें कि सुनील यादव घटना के बाद से ही जेल में बंद है। यह मामला गिरिडीह जिले के धनवार थाना क्षेत्र का है। सुनील यादव ने एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था। इस मामले में इसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।

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