Ranchi: Terror funding झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एस चंद्रशेखर व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ में टेरर फंडिंग के अभियुक्त आधुनिक पावर लिमिटेड के पूर्व जीएम संजय जैन की जमानत पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने संजय जैन को राहत देते हुए जमानत की सुविधा प्रदान कर दी है।
संजय जैन 13 दिसंबर 2018 से जेल में बंद हैं। टंडवा में आम्रपाली प्रोजेक्ट में कोयला ढुलाई के लिए उग्रवादी संगठन को दस लाख रुपये लेवी देने का आरोप है। एनआईए की विशेष अदालत ने पूर्व में उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद इन्होंने हाई कोर्ट में अपील दाखिल कर जमानत देने की गुहार लगाई थी।
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बता दें कि टंडवा थाना क्षेत्र में सीसीएल के आम्रपाली प्रोजेक्ट में कोयले के ढुलाई के बदले उग्रवादी संगठन को लेवी देने का मामला दर्ज हुआ था। जांच में पता चला कि उग्रवादी संगठन उक्त पैसे का इस्तेमाल आधुनिक हथियार खरीदने के लिए करते हैं। इसके बाद एनआईए ने इस मामले को टेकओवर करते हुए जांच आरंभ किया।
एनोस एक्का के आवास वापसी पर 9 को सुनवाई
रांची के अपर न्यायायुक्त एसके शशि की अदालत में पूर्व मंत्री एनोस एक्का की ओर से हिनू स्थित आवास की वापसी को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। मामले में ईडी की ओर से लिखित जवाब दाखिल कर दिया गया है। इस पर अगली सुनवाई के लिए सात दिसंबर की तिथि निर्धारित की गई है।
बता दें कि एनोस एक्का की ओर से दाखिल याचिका में कहा है कि हिनू स्थित आवास को ईडी ने जब्त किया है। उक्त आवास एनोस एक्का के नाम से नहीं बल्कि उनकी पत्नी मेनन एक्का के नाम से है। ऐसे में ईडी ने गलत तरीके से आवास को जब्त कर उसमें अपना कार्यालय खोल दिया है। याचिका में उक्त आवास को वापस दिलाने का निर्देश देने की मांग की गई है।