25 सालों से वन विभाग में दे रहे थे सेवा, विभाग ने निकाल दिया; कोर्ट ने कहा- सबको नियमित करें
झारखंड हाई कोर्ट जस्टिस डा. एसएन पाठक की अदालत ने वन विभाग में 25 वर्षों से काम कर रहे फारेस्ट प्रोड्यूस ओवरसीयर को बड़ी राहत प्रदान की है।
अदालत ने सेवा से निकाले गए और सेवा देने वालों की नियुक्ति नियमित करने का निर्देश दिया है। फारेस्ट प्रोड्यूस ओवरसीयर 25 वर्षों से दैनिक मजदूरी पर काम कर रहे थे।
अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि किसी विवाद के कारण अगर किसी फारेस्ट प्रोड्यूस ओवरसीयर को हटाया गया है तो उनकी भी नियुक्ति नियमित की जाए।
वन विभाग में चतुर्थ वर्ग का पद
पूर्व में सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रखा लिया था। वन विभाग में कार्यरत विनोद कुमार पांडे एवं अन्य ने हाई कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की थी।
सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से कहा गया था कि कुछ फारेस्ट प्रोड्यूस ओवरसीयर (चतुर्थ वर्ग) को हटा दिया गया था। विभाग ने कहा था कि अब इनकी जरूरत नहीं है।
प्रार्थी ने दावा किया कि इतने सालों तक सेवा देने के बाद हटाया जाना उचित नहीं है। इसके अलावा सभी कर्मी 25 वर्ष से ज्यादा समय से दैनिक मजदूर के रूप में काम कर रहे हैं। इसलिए इन्हें नियमित किया जाए।
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