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Ranchi: एनआईए ने 60 दिनों बाद मांगी नक्सली राजेश की पुलिस रिमांड, अदालत ने यह कहते हुए की खारिज

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By CourtNews Desk On 10 Mar, 2025
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Ranchi: एनआईए ने 60 दिनों बाद मांगी नक्सली राजेश की पुलिस रिमांड, अदालत ने यह कहते हुए की खारिज
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Ranchi: प्रतिबंधित संगठन सीपीआई(माओवादी) के सक्रिय कैडर जेल में बंद पश्चिमी सिंहभूम निवासी राजेश देवगम से एनआईए टीम संबंधित मामलों में पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ नहीं कर सकेगी। एनआईए कोर्ट ने सात दिनों की पुलिस रिमांड की याचिका सुनवाई पश्चात खारिज कर दी है। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि मामले में उसके न्यायिक हिरासत के लगभग 60 दिनों की अवधि बीत जाने के बाद 5 मार्च को अदालत के समक्ष पुलिस रिमांड का आवेदन दिया गया, जो सीआरपीसी की धारा 167 और यूए(पी) अधिनियम 1967 की धारा 43डी(2) के अंतर्गत नहीं आता है। इसलिए याचिका स्वीकार करने योग्य नहीं है।

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बता दें कि एनआईए ने टोंटो पीएस के एक कांड संख्या को टेक ओवर करते हुए एनआईए कांड संख्या 02/2024 दर्ज की है। आरोपी 6 जनवरी से एनआईए मामले में न्यायिक हिरासत में है। राजेश देवगम के खुलासे और निशानदेही पर हथियार, गोला-बारूद और आईईडी बरामद किए। निशानदेही पर 20 लीटर के नीले रंग के प्लास्टिक कंटेनर की बरामदगी की गई थी। जिसमें 10.50 लाख रुपए नकदी, वॉकी-टॉकी, टैबलेट, पावर बैंक, रेडियो बैटरी, लेवी संग्रह रसीद, पुल थ्रू, जिलेटिन की छड़ें, नेक बैंड, टाइटन ग्लास और अन्य चीजें मिट्टी में दबी हुई थी।

be within the mandate of section 167 of
Cr.P.C and section 43D(2) of UA(P) Act 196

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