Jharkhand

State Bar Council Election News: स्टेट बार काउंसिल चुनाव: 23 पदों के लिए 12 मार्च को वोटिंग, राज्यभर के 25 हजार से अधिक अधिवक्ता डालेंगे वोट

CourtNews Desk
By CourtNews Desk On 11 Mar, 2026
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Ranchi News: Jharkhand State Bar Council (2026–31) के 23 सदस्य पदों के लिए गुरुवार को राज्यभर में मतदान होगा। अधिवक्ता सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इस चुनाव में राज्य के 37 जिला व अनुमंडलीय बार एसोसिएशन में कुल 75 बूथ बनाए गए हैं। चुनाव मैदान में कुल 100 उम्मीदवार हैं, जिनमें 75 पुरुष और 25 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। राज्यभर के 25,001 अधिवक्ता मतदाता इस चुनाव में भाग लेंगे। 25 सदस्यीय काउंसिल में से 23 पदों के लिए चुनाव हो रहा है, जिनमें 18 पुरुष और पांच महिला सदस्य चुने जाएंगे, जबकि दो महिला सदस्यों का चयन मनोनयन के आधार पर किया जाएगा। मतदाता एक साथ 23 पदों के लिए मतदान कर सकेंगे, लेकिन बैलेट को वैध रखने के लिए कम से कम पांच उम्मीदवारों को वरीयता देना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर मत अमान्य माना जाएगा। इस बार पहली बार महिला अधिवक्ताओं के लिए सात सीटें आरक्षित की गई हैं।

चीफ रिटर्निंग ऑफिसर Justice Ambuj Nath ने बताया कि चुनाव की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बैलेट बॉक्स जिलों में भेज दिए गए हैं और मतदान शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए 75 पीठासीन पदाधिकारी तैनात किए गए हैं। प्रत्येक बार एसोसिएशन में एक-एक पर्यवेक्षक भी नियुक्त किया गया है। जिन बार एसोसिएशन में 500 से अधिक मतदाता हैं, वहां दो बैलेट बॉक्स का उपयोग किया जाएगा। रांची स्थित **Jharkhand High Court परिसर में 10 बूथ बनाए गए हैं। इसके अलावा रांची और धनबाद जिला बार एसोसिएशन में आठ-आठ बूथ, बोकारो और गिरिडीह में तीन-तीन, हजारीबाग में चार तथा जमशेदपुर में पांच बूथ बनाए गए हैं। अन्य जिलों में भी आवश्यकता के अनुसार मतदान केंद्र बनाए गए हैं।

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बैलेट पेपर से होगा मतदान

मतदान बैलेट पेपर के माध्यम से होगा। मतदाताओं को आधार कार्ड, वोटर आईडी या बार काउंसिल का पहचान पत्र दिखाना होगा। पहचान सत्यापन के बाद इनरोलमेंट नंबर दर्ज कर हस्ताक्षर लेने के बाद बैलेट पेपर दिया जाएगा। मतदान के दौरान दोपहर 1 से 1:30 बजे तक लंच ब्रेक रहेगा। बार काउंसिल ने स्पष्ट किया है कि मतदान केंद्र के अंदर मोबाइल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना प्रतिबंधित रहेगा और किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार की अनुमति नहीं होगी। नियमों के उल्लंघन पर **Advocates Act 1961 की धारा 35 के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

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मतदाता के लिए जरूरी निर्देश :

▪ मतदान समय: सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक
▪ पहचान पत्र दिखाने के बाद ही मिलेगा बैलेट पेपर
▪ प्रत्येक मतदाता अधिकतम 23 वरीयता वोट दे सकेगा
▪ बैलेट वैध रखने के लिए कम से कम 5 वरीयता देना अनिवार्य
▪ वरीयता वन, टू, थ्री अंग्रेजी शब्दों में लिखनी होगी
▪ मतदान केंद्र में मोबाइल/इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस प्रतिबंधित
▪ नियम उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई संभव


कहां से कितने उम्मीदवार (बॉक्स)

▪ झारखंड हाईकोर्ट – 44
▪ सिविल कोर्ट रांची – 12
▪ सिविल कोर्ट जमशेदपुर – 11
▪ सिविल कोर्ट धनबाद – 7
▪ देवघर – 5
▪ हजारीबाग व बोकारो – 4-4
▪ गिरिडीह – 3
▪ चाईबासा व गोड्डा – 2-2
▪ लोहरदगा, डाल्टनगंज, दुमका, कोडरमा, रामगढ़, तेनुघाट – 1-1

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