Civil Court News

Snake bite: पत्नी को कोबरा से डंसवाकर मारने वाले पति को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

Devesh Ananad
By Devesh Ananad On 14 Oct, 2021
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uthara murder case
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Kerala: Snake bite केरल की एक सत्र अदालत (Civil Court) ने कोबरा सांप से ढंसा कर पत्नी की हत्या (Murder) के मामले में पति को उम्रकैद की सजा (Life Imprisonment) सुनाई है। अदालत ने 11 अक्टूबर को सूरज एस कुमार को कोबरा का इस्तेमाल कर हत्या करने, जहर देने, सबूत मिटाने और हत्या के प्रयास का दोषी ठहराया था।

सजा सुनाने वाले अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनोज एम ने कहा कि यह मामला दुर्लभ से दुर्लभतम () है, लेकिन दोषी की उम्र को देखते हुए उसे मृत्युदंड के बजाय उम्रकैद की सजा देने का फैसला किया है। वकील ने यह भी कहा कि अदालत ने कुमार को हत्या के प्रयास के अपराध में उम्रकैद, जहर देने के मामले में 10 साल और सबूत नष्ट करने के लिए सात साल की सजा सुनाई।

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वकील ने बताया कि अदालत ने दोषी पर कुल 5.85 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। सूरज ने पिछले साल मई में अपनी पत्नी उत्तरा को सोते समय कोबरा से डसवा कर मार डाला था। पूरे देश में यह पहला मामला है जहां किसी व्यक्ति को सांप का इस्तेमाल करके हत्या करने का दोषी पाया गया है।

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इस मामले से पहले भी इस तरह के दो मामले सामने आ चुके हैं लेकिन दोनों ही मामलों में अपराध साबित न होने के कारण अभियुक्‍तों को बरी कर दिया गया था। हालांकि, इस मामले में पुलिस ने डमी रेप्टाइल का इस्तेमाल करके और पूरे क्राइम सीन को रीक्रिएट करके मामले का सफलतापूर्वक पर्दाफाश किया।

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विशेष लोक अभियोजक ने हत्या को समझाने में केरल पुलिस के प्रयासों की सराहना भी की। बता दें कि गृहिणी उत्तरा 7 मई 2020 को सांप के काटने से अपने घर पर मृत पाई गई थीं। शुरुआत में ऐसा ही लगा था कि महिला की मौत प्राकृतिक रूप से सांप के काटने के कारण हुई है।

लेकिन लड़की के परिवार वालों को बेटी की मौत पर संदेह था। उन्‍होंने बताया कि उनकी बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता रहा है। उन्होंने तर्क दिया कि एक बंद एसी कमरे में सांप का आना असंभव था, खासकर जब से फर्श पर टाइल लगाई गई थी। पुलिस ने जब इस मामले की जांच की तो पति आरोपी साबित हो गया।

Devesh Ananad

देवेश आनंद को पत्रकारिता जगत का 15 सालों का अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में काम किया है। अब वह इस वेबसाइट से जुड़े हैं।

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