high court news

Roopa Tirkey Case: रूपा तिर्की प्रकरण में आदेश के बाद नहीं दर्ज हुई प्राथमिकी, हाईकोर्ट में याचिका दाखिल

Devesh Ananad
By Devesh Ananad On 05 Jan, 2022
1 min read 1.2k views
Rupa Tirkey
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Ranchi: Roopa Tirkey Case: साहिबगंज के महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की मौत मामले में कोर्ट के आदेश के बाद भी एससी-एसटी के तहत प्राथमिकी दर्ज नहीं करने का मामला झारखंड हाईकोर्ट पहुंच गया है। रूपा तिर्की की मां पद्मावती उराईन की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है।

याचिका में रांची सिविल कोर्ट के आदेश के अनुपालन की मांग की गई है। अधिवक्ता राजीव कुमार ने बताया कि नवंबर माह में कोर्ट ने साहिबगंज के स्थानीय विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा और डीएसपी प्रमोद मिश्रा के खिलाफ एससी-एसटी उत्पीड़न निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने का निर्देश दिया था।

See also  रांचीः सेक्स वर्करों को किया गया सामाजिक, मानसिक एवं कानूनी रूप से साक्षर के साथ जागरूक

इसे भी पढ़ेंः 6th JPSC Exam: छठी जेपीएससी में दिव्यांग को आरक्षण देने के मामले में हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

लेकिन अभी तक कोर्ट का आदेश थाने नहीं पहुंचा और जब इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए प्रार्थी थाने पहुंची थी तो प्राथमिकी दर्ज करने से इन्कार कर दिया गया। याचिका में पंकज मिश्रा के खिलाफ अन्य मामलों में प्राथमिकी दर्ज नहीं होने का हवाला दिया गया हैं।

दरअसल, रूपा तिर्की मां पद्मावती उराईन ने इस मामले में रांची सिविल कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जिस पर अदालत ने इन आरोपियों के खिलाफ एससी-एसटी के तहत मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। रूपा तिर्की अपने सरकारी आवास में मृत पाई गई थी। परिजनों का आरोप है कि रूपा तिर्की की हत्या की गई है, वहीं पुलिस इसे आत्महत्या मान रही थी। हालांकि हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है।

See also  Regularization: हाईकोर्ट ने कहा- उमा देवी मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत महिला पर्यवेक्षक को नियमित करे सरकार
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Devesh Ananad

Devesh Ananad

देवेश आनंद को पत्रकारिता जगत का 15 सालों का अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में काम किया है। अब वह इस वेबसाइट से जुड़े हैं।

Leave a Comment