Ranchi: फर्जी आईडी बनाकर विभिन्न चेकों के माध्यम से पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से 23 करोड़ रुपए के फर्जी तरीके से निकासी मामले में आरोपी पीएचईडी के कैशियर संतोष कुमार को सिविल कोर्ट के एसीबी की विशेष अदालत ने जमानत की सुविधा प्रदान कर दी है। एसीबी के विशेष न्यायाधीश वाईके सिंह की अदालत में उसकी ओर से दाखिल जमानत याचिका पर सुनवाई पश्चात प्रदान की। उसने जमानत की गुहार लगाते हुए 4 अप्रैल को याचिका दाखिल की थी। अपर चुटिया के जग्गी कंपाउंड निवासी संतोष कुमार 10 अप्रैल 2024 से जेल में था। कहा जाए तो एक साल जेल काटने के बाद जमानत की सुविधा मिली है।
रांची पुलिस ने उसको सुखदेव नगर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया था। उस पर जल एवं सवच्छता स्वर्णरेखा शीर्ष कार्य प्रमंडल की कार्यकारी एजेंसी लार्सन एंड टुब्रो के नाम से फर्जी आईडी बनाकर विभिन्न चेकों के माध्यम से करीब 12 करोड़ 71 लाख रुपए की राशि धोखाधड़ी से फर्जी खाते में स्थानांतरित करने का आरोप है। गिरफ्तार के उसकी निशानदेही पर 51 लाख रुपये बरामद किया गया था। मामले को लेकर सदर थाना में साल 2023 में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।