Ranchi: हिंदपीढ़ी निवासी साहिल गद्दी उर्फ कुरकुरे की 10 अगस्त 2025 को भट्टी चौक के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हाईप्रोफाइल हत्या कांड में कार्रवाई तेज़ हो गई है। हत्या मामले के मुख्य साजिशकर्ता आरोपी पूर्व पार्षद मो. असलम की जमानत याचिका रांची की सीजेएम कोर्ट ने खारिज कर दी है। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता अविनाश कुमार ने बहस की थी। अदालत के फैसले के बाद असलम को न्यायिक हिरासत में जेल में ही रहना होगा।उसकी ओर से 22 अगस्त को जमानत की गुहार लगाते हुए याचिका दाखिल की गई थी। जमानत पर असलम रांची जेल से बाहर निकला ही था कि तभी उसे दोबारा 12 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया गया। असलम पर जेल में रहते हुए साहिल गद्दी उर्फ कुरकुरे की हत्या की साजिश रचने का आरोप है। इधर, फरार चल रहे आरोपी अमन राजा ने अदालत में सरेंडर कर दिया। कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। घटना के बाद से अमन राजा भूमिगत हो गया था, लेकिन लगातार पुलिस दबिश के बाद उसने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया।
वहीं, पुलिस ने एक अन्य आरोपी मो. फिरोज को चाईबासा से दबोच लिया। जांच में सामने आया है कि फिरोज ने घटना के बाद मुख्य आरोपी मो. अरमान और अन्य अपराधियों को अपने घर में शरण दी थी। पूछताछ में अरमान ने भी इस तथ्य की पुष्टि की थी। इससे पहले पुलिस मो. अरमान, मो. असलम और मो. आसिफ समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। अब अमन राजा और मो. फिरोज की गिरफ्तारी के बाद पुलिस की जांच और तेज़ हो गई है।