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Ranchi/Jharkhand: सहायक कानूनी सहायता बचाव वकीलों की नियुक्ति पर उठा विवाद, रांची जिला बार एसोसिएशन ने जताई आपत्ति, डालसा अध्यक्ष को लिखा लेटर

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By CourtNews Desk On 07 Aug, 2025
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Ranchi District Bar Association
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साक्षात्कार के लिए चयनित 31 उम्मीदवारों में से केवल 12 ही रांची बार के सदस्य

Ranchi: रांची जिला बार एसोसिएशन, रांची ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार (DALSA) Ranchi से अपील की है कि सहायक कानूनी सहायता बचाव वकीलों (Assistant Legal Aid Defense Counsels) की चयन प्रक्रिया को केवल स्थानीय अधिवक्ताओं तक सीमित किया जाए। इस संबंध में बार एसोसिएशन की ओर से डालसा के अध्यक्ष सह न्यायायुक्त को लेटर के माध्यम से सूचित किया गया है। एसोसिएशन की ओर से यह मांग की गई है कि केवल रांची जिला बार एसोसिएशन के सदस्य अधिवक्ताओं को ही साक्षात्कार और चयन प्रक्रिया में प्राथमिकता दी जाए। यह मांग एसोसिएशन की कार्यकारिणी समिति की बैठक में दिनांक 6 अगस्त 2025 को अध्यक्ष की अध्यक्षता में सर्वसम्मति से पारित एक प्रस्ताव के तहत की गई है। इस प्रस्ताव में चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा गया है कि हाल ही में साक्षात्कार के लिए प्रकाशित सूची में चयनित 31 उम्मीदवारों में से केवल 12 ही रांची जिला बार एसोसिएशन के सदस्य हैं, जबकि 19 अधिवक्ता अन्य जिलों से संबंधित हैं।

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एसोसिएशन के महासचिव संजय कुमार विद्रोही ने कहा:

“यह स्थिति न केवल स्थानीय प्रतिनिधित्व की उपेक्षा है, बल्कि इससे हमारे सदस्यों में असंतोष भी उत्पन्न हो रहा है। स्थानीय अधिवक्ता ही अदालत की प्रक्रिया और सामाजिक-संवेदनशीलता से परिचित होते हैं, जिससे वे विधिक सहायता में अधिक प्रभावी योगदान दे सकते हैं।” एसोसिएशन का तर्क है कि कानूनी सहायता प्रणाली की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि बचाव वकील स्थानीय अदालती प्रक्रियाओं और सामाजिक संरचना से किस हद तक परिचित हैं। बाहर के अधिवक्ताओं की नियुक्ति से न केवल स्थानीय अधिवक्ताओं का मनोबल प्रभावित होता है, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया में भी व्यवहारिक समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं। इस पृष्ठभूमि में रांची जिला बार एसोसिएशन ने DALSA और संबंधित अधिकारियों से स्पष्ट रूप से अनुरोध किया है कि चयन प्रक्रिया को “स्थानीय अधिवक्ताओं” तक सीमित रखा जाए और गैर-सदस्य अधिवक्ताओं को साक्षात्कार प्रक्रिया से बाहर किया जाए। बार एसोसिएशन ने आशा जताई है कि उनकी इस आपत्ति को गंभीरता से लिया जाएगा और स्थानीय बार के हित एवं न्याय प्रणाली की प्रभावशीलता को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

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