रांचीः Btech Girl Murder Case में सजायाफ्ता राहुल राज की फांसी की सजा हाईकोर्ट ने रखी बरकरार, अपील खारिज
रांचीः Btech Girl Murder Case बहुचर्चित और वीभत्स रांची की बूटी बस्ती निवासी बीटेक छात्रा के साथ दुष्कर्म के बाद जलाकर मार डालने के मामले में अभियुक्त फांसी का सजा काट रहा राहुल राज उर्फ रॉकी राज उर्फ अंकित उर्फ राज श्रीवास्तव उर्फ आर्यन की फांसी की सजा के आदेश की पुष्टि झारखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कर दी है। सोमवार को जस्टिस आनंद सेन और जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की खंडपीठ ने राज्य सरकार की अपील और सजायाफ्ता की अपील पर सुनवाई पश्चात फैसला सुनाया। खंडपीठ ने राहुल राज (28) को रांची की सीबीआई कोर्ट से मिली फांसी की सजा को बरकरार रखा है। वहीं प्रार्थी राहुल राज की अपील को खारिज कर दिया। सरकार की ओर से 24 दिसंबर 2019 को अपील दाखिल की गई थी।
सीबीआई कोर्ट ने घटना को रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस मानते हुए बीटेक की छात्रा की दुष्कर्म के बाद हत्या करने के आरोपी राहुल को फांसी की सजा सुनाई थी। तीन साल पांच दिन बाद 20 दिसंबर 2019 में अदालत का यह फैसला आया था। दोषी राहुल राय मूलत: बिहार के नालंदा जिले के एकंगरसराय के धुरगांव का रहने वाला है। उसके पिता उमेश प्रसाद ऑटो चालक हैं। जिस समय सजा सुनाई गई, उस समय उसके परिवार का काई सदस्य उसके साथ नहीं था।
इस मामले में सीबीआइ कोर्ट ने 30 अक्टूबर 2019 को आरोप तय किया था। सीबीआइ ने अभियुक्त की गिरफ्तारी के बाद दस दिनों की रिमांड पर लेकर उससे पूछताछ भी की थी। जांच अधिकारी ने 19 सितंबर को चार्जशीट दाखिल की थी।
जानें क्या था पूरा मामलाः
बता दें कि 15 दिसंबर 2016 की देर रात बीटेक की छात्रा के साथ दुष्कर्म और जलाकर मारने की घटना को अंजाम दिया गया था। 16 दिसंबर 2016 को मामला प्रकाश में आया था। सदर थाना क्षेत्र की बूटी बस्ती में 15 दिसंबर 2016 की रात बीटेक छात्रा की सामूहिक दुष्कर्म के बाद तार से गला घोंट कर हत्या कर दी गई थी। और चेहरे पर मोबिल छिड़ककर चेहरा जला दिया गया था। छात्रा की मौत के मामले में 28 मार्च 2018 को सीबीआइ ने प्राथमिकी दर्ज की थी।