Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने सारठ विधानसभा क्षेत्र के ईवीएम को आवश्यकता पड़ने पर जारी करने की अनुमति प्रदान कर दी है। यह आदेश देवघर के उपायुक्त–सह–जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा दाखिल हस्तक्षेप याचिका पर शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान दिया गया। जस्टिस अंबुज नाथ की अदालत में यह निर्देश उस समय आया, जब झामुमो विधायक उदय शंकर सिंह के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई चल रही थी। अदालत ने स्पष्ट कहा कि सारठ विधानसभा के ईवीएम, जो वर्तमान में स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखे गए हैं, जिला निर्वाचन पदाधिकारी की कस्टडी से जरूरत पड़ने पर जारी किए जा सकते हैं।
सुनवाई के दौरान चुनाव याचिका के प्रार्थी रणधीर सिंह की ओर से अदालत को बताया गया कि उन्हें इस आवेदन पर कोई आपत्ति नहीं है। दूसरी ओर, प्रत्युत्तर दायर किए जाने के बाद अदालत ने याचिकाकर्ता को दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामला अब दो सप्ताह बाद फिर से सूचीबद्ध होगा। रणधीर सिंह ने उदय शंकर सिंह के निर्वाचन को चुनौती देते हुए आरोप लगाया है कि उन्होंने गलत तरीके से चुनाव जीता है और उनका निर्वाचन रद्द किया जाना चाहिए। हाईकोर्ट का यह आदेश ईवीएम की उपलब्धता और चुनाव याचिका की जांच को सुचारु रूप से आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।