रांचीः फर्जी दस्तावेज पर सेना की जमीन खरीद-बिक्री मामले चार्जशीटेड सौरव कुमार को जमानत नहीं, याचिका खारिज
रांचीः सेना के कब्जेवाली भूमि की अवैध तरीके से खरीद-बिक्री मामले में बरियातू थाने में दर्ज मामले में चार्जशीटेड आरोपी सौरव कुमार उर्फ सौरव बर्नवाल को सिविल कोर्ट रांची की अदालत ने जमानत देने से इनकार किया है। उसकी ओर से दाखिल जमानत याचिका पर सुनवाई पश्चात अपर न्यायायुक्त प्रथम की अदालत ने याचिका खारिज कर दी है। उसने जमानत की गुहार लगाते हुए पिछले सप्ताह याचिका दाखिल की थी। मामले में दर्ज प्राथमिकी की जांच पूरी करते हुए बरियातू थाना ने पिछले सप्ताह सौरव कुमार समेत पांच के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट दाखिल होने के बाद आरोपी ने याचिका दाखिल की थी। जांच अधिकारी ने मामले में अफसर अली के साथ मो. सद्दाम हुसैन, इम्तियाज खान उर्फ इम्तियाज अहमद, फैयाज खान एवं सौरव कुमार उर्फ सौरव बर्नवाल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है।
दरअसल रांची नगर निगम के कर संग्रहकर्ता दिलीप शर्मा ने नगर आयुक्त के आदेश पर प्रदीप बागची के विरुद्ध जालसाजी के मामले में 2022 को बरियातू थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी। प्रदीप बागची ने फर्जी आधार कार्ड, फर्जी बिजली बिल, फर्जी पोजेशन लेटर दिखाकर दो-दो होल्डिंग ले लिया था। नगर आयुक्त की जांच में सेना के कब्जे वाली जमीन का असली रैयत जयंत कर्नाड मिला था। ईडी ने पिछले वर्ष जब अफसर अली के ठिकाने पर छापेमारी की थी, तब वहां से कई दस्तावेज और डीड भी बरामद हुए थे। ईडी टीम ने भी उससे पूछताछ कर चुकी है