पंचायत सचिव नियुक्तिः अंतिम परिणाम जारी करने पर जेएसएससी को निर्णय लेने का आदेश
रांचीः पंचायत सचिव सहित अन्य पदों पर होने वाली नियुक्ति का अंतिम परिणाम जल्द ही जारी होगा। इसको लेकर झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने जेएसएससी सचिव को निर्देश दिया कि वे इस मामले में आठ सप्ताह में परिणाम जारी करने पर निर्णय लें।
इसको लेकर प्रार्थी ओम कपूर सहित सहित 15 अभ्यर्थियों की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर अंतिम परिणाम जारी करने की मांग की गई थी। सुनवाई के दौरान प्रार्थियों के अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने अदालत को बताया कि वर्ष 2017 में पंचायत सचिव, ट्रेजरी सचिव सहित अन्य पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था।
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जेएसएससी ने इसके लिए अगस्त 2019 में परीक्षा व अन्य प्रक्रिया पूरी कर ली थी, लेकिन अंतिम परिणाम जारी नहीं किया। इस मामले में बिना कारण लगभग डेढ़ साल से जेएसएससी की ओर से अंतिम परिणाम जारी नहीं किया जा रहा है। जबकि सभी अभ्यर्थी गैर अधिसूचित जिले से आते हैं।
इस दौरान अधिवक्ता अमृतांश वत्स की ओर से नियोजन नीति वाले सोनी कुमारी के मामले में हाईकोर्ट के वृहद पीठ के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि गैर अधिसूचित जिलों में होने वाली नियुक्ति पर कभी भी रोक नहीं लगाई गई थी। लेकिन बिना कारण अंतिम परिणाम पर रोक लगाई गई है।
इसके बाद अदालत ने आठ सप्ताह में अंतिम रिजल्ट जारी करने पर जेएसएससी सचिव को निर्णय लेने का निर्देश दिया है। इसके बाद अदालत ने याचिका निष्पादित कर दी।बता दें कि डेढ़ साल से परिणाम जारी नहीं करने पर पंचायत सचिवों ने मोरहाबादी में प्रर्दशन भी किया था।