पंचायत सचिव नियुक्तिः हाईकोर्ट ने जेएसएससी व सरकार से मांगा जवाब

Ranchi: Panchayat Secretary Appointment In Jharkhand झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में पंचायत सचिव की नियुक्ति को लेकर दाखिल अवमानना मामला में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है।

अदालत ने इस मामले में दोनों से जवाब मांगा है। अदालत ने पूछा है कि कोर्ट के आदेश के बाद भी पंचायत सचिव नियुक्ति का परीक्षा परिणाम क्यों नहीं जारी किया गया है। इस मामले में चार सप्ताह बाद हाई कोर्ट में सुनवाई होगी।

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इस संबंध में पंचायत सचिव अभ्यर्थी ओम कपूर व अन्य को ओर से हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की गई है। सुनवाई के दौरान कहा गया कि इस मामले में कोर्ट 3 दिसंबर 2020 को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को आठ सप्ताह के अंदर रीजन आर्डर पारित करने का निर्देश दिया था।

लेकिन झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से अभी तक परिणाम जारी नहीं किया गया है। इसकी वजह से अभ्यर्थियों को अदालत में अवमानना याचिका दाखिल करनी पड़ी है। आयोग की अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने अदालत को बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में आयोग ने 25 जनवरी 2021 को रीजन आर्डर पारित कर दिया था।

आयोग की ओर से जारी रीजन आर्डर में आयोग ने परीक्षा फल प्रकाशन की बात कही है। गैर अनुसूचित जिलों के परिणाम प्रकाशन के लिए राज्य सरकार से परामर्श मांगा गया है, लेकिन वह परामर्श अब तक आयोग को नहीं मिला है। बताया गया कि यह सोनी कुमारी केस से संबंधित है।

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