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Ranchi: झारखंड हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के मतगणना को बाधित करने के मामले में तीन अधिवक्ताओं को नोटिस, जवाब नहीं देने पर होगा लाइसेंस निलंबित

CourtNews Desk
By CourtNews Desk On 25 Jan, 2025
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Ranchi: झारखंड हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के मतगणना को बाधित करने के मामले में तीन अधिवक्ताओं को नोटिस, जवाब नहीं देने पर होगा लाइसेंस निलंबित
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Ranchi: झारखंड हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के चुनाव के तत्काल बाद मतपत्रों की गिनती के दौरान 23 जनवरी को चुनाव समिति के सदस्यों पर कुर्सियों और मतपत्र फेंकने के मामले को झारखंड स्टेट बार काउंसिल ने गंभीरता से लिया है। स्टेट बार काउंसिल ने कुर्सियों और मतपत्र फेंकने में शामिल हाईकोर्ट के तीन वकीलों अवनीश रंजन मिश्रा, नवीन कुमार सिंह एवं दिनेश चौधरी के खिलाफ अनुशासनात्मक तथा आपराधिक कार्यवाही की अनुशंसा की है। नोटिस जारी किया गया है और अगर निर्दोष है तो 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा दें। तीनों पर मतगणना के दौरान संघ के पदाधिकारियों के चुनाव की प्रक्रिया को बाधित करने का आरोप है। स्टेट बार काउंसिल की ओर से सचिव राजेश पांडे ने जारी पत्र में कहा गया है कि झारखंड हाईकोर्ट परिसर में आपलोगों द्वारा की गई कार्रवाई और व्यवहार एक अधिवक्ता के लिए अनुचित है।

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ऐसा व्यवहार किसी भी हाल में अस्वीकार्य है। जिसे स्टेट बार काउंसिल ने बहुत ही गंभीरता से लिया है। इसको देखते हुए स्टेट बार काउंसिल के पास अधिवक्ता के रूप में वकालत करने के लिए तीनों के लाइसेंस को निलंबित करने और अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जब तक कि आपलोग यह दिखाने के लिए पर्याप्त कारण न दें कि आप चुनाव प्रक्रिया में व्यवधान में शामिल नहीं थे और अधिवक्ता संघ, झारखंड उच्च न्यायालय की चुनाव समिति के आरोप सही नहीं हैं। निर्देश दिया जाता है कि आप अपने विरुद्ध लगाए गए आरोपों पर 24 घंटे के भीतर अपना जवाब प्रस्तुत करें तथा यदि उक्त समय के भीतर जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया तो आपका लाइसेंस अगले आदेश तक निलंबित कर दिया जाएगा।

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