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रांची हिंसा मामले के तीन आरोपियों को अग्रिम जमानत नहीं, याचिका खारिज

CourtNews Desk
By CourtNews Desk On 11 Jul, 2024
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10 जून 2022 को हुई रांची हिंसा मामले में आरोपी आयुब राजा खान, शहीद अख्तर उर्फ टकलू एवं मो. शाहजाद की अग्रिम जमानत याचिका अपर न्यायायुक्त की अदालत ने खारिज कर दी है। आरोपियों ने अग्रिम जमानत की गुहार लगाते हुए 26 जून को याचिका दाखिल की थी। रांची हिंसा से जुड़े मामले में डेली मार्केट में 10 जून 2022 प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

इसके बाद इस मामले के कई आरोपियों को गिरफ्तारी हुई। जेल भेजा गया। मामले के कई अप्राथमिकी आरोपी है। इसी मामले में जुलाई 2023 में ही करीब 40 आरोपियों के खिलाफ अदालत से गिरफ्तारी वारंट जांच अधिकारी ने प्राप्त किया था। इसी के बाद आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम राहत के लिए अदालत का चक्कर लगा रहा है

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