NLU University: फंड नहीं दिए जाने पर हाईकोर्ट ने रूसा के नोडल पदाधिकारी को किया तलब

Ranchi: NLU University हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (एनएलयू) को फंड नहीं देने के मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) को प्रतिवादी बनाते हुए उसके नोडल पदाधिकारी को अदालत में हाजिर होने का निर्देश दिया है।

अदालतने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) से फंड देने के बारे में जवाब मांगा है। मामले में बार एसोसिएशन की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। पूर्व में इस मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने झारखंड और केंद्र सरकार तथा यूजीसी को जवाब को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था।

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सुनवाई के दौरान राज्य सरकार और यूजीसी की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए देने का आग्रह किया गया। जबकि केंद्र सरकार ने कहा कि एनएलयू अभी संपूर्ण अहर्ता पूरी नहीं कर रहा। इसलिए केंद्र सरकार उसे फिलहाल वित्तीय सहायता नहीं दी जा सकती है। इस पर अदालत ने रूसा को प्रतिवादी बनाते हुए उसके नोडल पदाधिकारी को अदालत में हाजिर होने का निर्देश दिया।

पूर्व में सुनवाई करते हुए अदालत ने फंड नहीं देने पर राज्य सरकार को फटकार लगाई थी और कहा था कि कोर्ट के बार-बार निर्देश देने के बाद भी सरकार फंड उपलब्ध नहीं करा रही है। जबकि सरकार का कहना था कि एनएलयू के अब तक 100 करोड़ से अधिक का फंड दिया गया है। जबकि सरकार को सिर्फ 50 करोड़ ही देना था।

संस्थान स्व वित्त पोषित है इसलिए उसे खुद फंड की व्यवस्था करनी होगी।लेकिन अदालत इस जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ था और राज्य सरकार को नया शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया था। सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की। इसके बाद अदालत ने सुनवाई दो सप्ताह बाद निर्धारित की

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