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Financial irregularities: हाईकोर्ट ने बार काउंसिल से पूछा- जमशेदपुर बार एसोसिएशन की ऑडिट रिपोर्ट के बाद क्या हुई कार्रवाई

Devesh Ananad
By Devesh Ananad On 24 Sep, 2021
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Ranchi: Financial irregularities झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत ने जमशेदपुर बार एसोसिएशन में हुए वित्तीय गड़बड़ी पर राज्य बार काउंसिल से जवाब मांगा है। अदालत ने काउंसिल से पूछा है कि ऑडिट रिपोर्ट में गड़बड़ी पाए जाने के बाद क्या कार्रवाई की गयी है।

एक सप्ताह में काउंसिल को शपथपत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करना है। इसको लेकर राजेश जायसवाल ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है। याचिका में जमशेदपुर बार एसोसिएशन में वित्तीय गड़बड़ी का मामला उठाया गया है।

पिछली सुनवाई के दौरान आरोपों की जांच के लिए हाईकोर्ट ने एक कमेटी बनायी थी। कमेटी ने एसोसिएशन की ऑडिट की थी। प्रार्थी के अनुसार ऑडिट रिपोर्ट में गड़बड़ी की पुष्टि की गयी है। लेकिन बार काउंसिल की ओर से अब तक दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है।

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जमशेदपुर में आवास बोर्ड की जमीन का मांगा ब्योरा
झारखंड हाईकोर्ट चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को जमशेदपुर में आवास बोर्ड के लिए अधिगृहित जमीन का ब्योरा मांगा है।

वादी मिथिलेश झा की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने सरकार को जमीन अधिग्रहण से संबंधित सभी दस्तावेज पेश करने का निर्देश दिया है। याचिका में कहा गया है कि जमशेदपुर में आवास बोर्ड की जमीन पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण किया गया है।

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जमीन पर अतिक्रमण कर कई निर्माण भी किए गए हैं। कई लोगों की आवंटित जमीन पर भी अतिक्रमण कर लिया गया है। आवास बोर्ड और संबंधित अधिकारियों से शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।

सुनवाई के बाद अदालत ने सरकार को 21 अक्टूबर तक जमीन अधिग्रहण से संबंधित सभी दस्तावेज के साथ जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

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देवेश आनंद को पत्रकारिता जगत का 15 सालों का अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में काम किया है। अब वह इस वेबसाइट से जुड़े हैं।

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