Ranchi: सिविल कोर्ट रांची के अपर न्यायायुक्त पंचम की अदालत ने युवक की हत्या मामले में निक्की नायक को दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। उस पर ओरमांझी थाना क्षेत्र के चकला गांव निवासी सौरव संजीव पांडे की चाकू से गला काटकर हत्या करने का आरोप था। अभियुक्त ने घटना का अंजाम 9 जुलाई 2022 को दिया था। घटना के दूसरे दिन पुलिस ने अभियुक्त को 11 जुलाई 2022 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तब से वह लगातार जेल में ही है।
घटना को लेकर मृतक की मां ने ओरमांझी थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अभियुक्त और मृतक के बीच किसी बात को लेकर बहस हुई थी। इसी बीच निक्की नायक ने चाकू से सौरव के गर्दन पर तीन-चार वार किया। जिससे वह गिर गया और उसकी स्कूटी लेकर अभियुक्त भाग गया। अस्पताल ले जाने के दौरान उसकी मौत हो गई थी। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से ठोस गवाही दर्ज कराई गई। जिसके आधार पर अदालत ने अभियुक्त को कठोर कारावास की सजा सुनाई है।