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पत्नी गई बाथरूम तो नाबालिग साली के साथ किया ‘गंदा काम’, अदालत ने दुष्कर्मी जीजा को सुनाई 20 साल की सजा

Devesh Ananad
By Devesh Ananad On 19 Sep, 2021
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Nalanda: Bihar News जिला न्यायालय के एडीजे छह सह पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश आशुतोष कुमार ने प्रेमजाल में फंसाकर व शादी का झांसा देकर नाबालिग साली से यौन शोषण करने वाले दोषी दुष्कर्मी जीजा रवींद्र कुमार को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार का जुर्माना भी लगाया है।

जुर्माने की राशि नहीं देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। पीड़िता को पांच लाख रुपये सहयोग राशि देने का आदेश दिया। सजा सुनाने के बाद आरोपी को जज ने न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। पॉक्सो पीपी जगत नारायण सिन्हा, पीड़िता के वकील जितेंद्र कुमार व कुमार विनीत ने ट्रायल के दौरान छह साक्ष्यों का परीक्षण व बहस की थी।

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प्राथमिकी के अनुसार 15 वर्षीया नाबालिग पीड़िता की बड़ी बहन की शादी अस्थावां थाना निवासी व दिल्ली रेलवे में लोको पायलट की नौकरी कर रहे रवींद्र कुमार से 22 अप्रैल 2016 को हुई थी। शादी के दो माह बाद 5 जुलाई 2016 को आरोपी अपनी पत्नी व उसकी छोटी बहन पीड़िता को दिल्ली में लाल किला, कुतुब मीनार तथा ताजमहल दिखाने की बात कहकर ले गया था।

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तीनों 6 जुलाई की शाम सात बजे दिल्ली पहुंचे। बड़ी बहन फ्रेस होने बाथरूम गई। इसी दौरान मौका देखकर आरोपी आराम कर रही पीड़िता के पास पहुंचा और उससे प्रेम का इजहार कर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाते हुए न्यूड वीडियो बना लिया। वीडियो दिखाकर वायरल करने की धमकी दी। वहां रहने के दौरान तथा बाद में भी कई बार शारीरिक शोषण किया।

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आरोपी ने बाद में शादी करने से इन्कार कर दिया। वीडियो पर धमकी देकर झूठी बातें कहला रिकार्ड कर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगा। इससे निराश होकर पीड़िता ने जहर खा लिया। उपचार के बाद ठीक हुई, तो सारी बातें घरवालों को बताई। 10 अप्रैल 2018 को लगभग दो साल बाद महिला थाने में पीड़िता के बयान पर प्राथमिकी दर्ज हुई। आरोपी को इस आधार पर 23 मई 18 को तत्कालीन एडीजे प्रथम के कोर्ट से जमानत भी मिली थी।

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देवेश आनंद को पत्रकारिता जगत का 15 सालों का अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में काम किया है। अब वह इस वेबसाइट से जुड़े हैं।

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