Civil Court News

National Games scam: सुविमल मुखोपाध्याय को नहीं मिली राहत, एसीबी कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

Devesh Ananad
By Devesh Ananad On 17 Nov, 2021
1 min read • 1.2k views
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
civil court of ranchi
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Ranchi: National Games scam रांची एसीबी के विशेष न्यायाधीश प्रकाश झा की अदालत में 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाले के अभियुक्त सुविमल मुखोपाध्याय की जमानत पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने सुविमल को जमानत देने से इन्कार करते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी।

राष्ट्रीय खेल के निविदा कमेटी के सदस्य सह एजी कार्यालय से सेवानिवृत्त कल्याण पदाधिकारी सुविमल मुखोपाध्याय की ओर से अदालत में याचिका दाखिल कर जमानत की गुहार लगाई गई थी। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से कहा गया कि उनका नाम प्राथमिकी में नहीं था।

इसे भी पढ़ेंः Promotion: हाईकोर्ट से बोली झारखंड सरकार, राज्य में प्रोन्नति पर लगी रोक को वापस लिया जाएगा

See also  तीन करोड़ के गबन के आरोपी पोस्टमास्टर के खिलाफ सीबीआई ने दाखिल की चार्जशीट

बाद में उनका नाम एसीबी ने इस मामले में जोड़ा है। इन पर कोई प्रत्यक्ष आरोप नहीं है। इसलिए इन्हें जमानत की सुविधा मिलनी चाहिए। इस पर एसीबी के विशेष लोक अभियोजक एके गुप्ता ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि अभियुक्त के खिलाफ इस मामले की जांच के दौरान ठोस सबूत मिले हैं।

अभियुक्त पर वित्तीय अनियमितता, गलत तरीके से अपने लाभ के लिए आपूर्तिकर्ता के साथ मिलीभगत कर राजस्व की क्षति पहुंचाना, सरकारी पद का दुरुपयोग करने सहित अन्य आरोप हैं। इसलिए इन्हें जमानत नहीं दी जाए। इसके बाद अदालत ने प्रार्थी को राहत देने से इन्कार कर दिया और याचिका खारिज कर दी। सुविमल मुखोपाध्याय ने 29 सितंबर को अदालत में सरेंडर किया था, तभी से जेल वे में है। सात अक्टूबर को जमानत याचिका दाखिल की गई थी।

See also  HC News: लंबित भूमि सर्वेक्षण पर हाईकोर्ट नाराज, सरकार से पूछा- कब तक पूरा होगा काम, 16 जुलाई को अगली सुनवाई
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Devesh Ananad

Devesh Ananad

देवेश आनंद को पत्रकारिता जगत का 15 सालों का अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में काम किया है। अब वह इस वेबसाइट से जुड़े हैं।

Leave a Comment