Ranchi: Land dispute झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में पूर्व डीजीपी डीके पांडेय की पत्नी पूनम पांडेय के जमीन विवाद मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने पूनम पांडेय की अंतरिम राहत की अवधि बीस दिसंबर तक बढ़ा दी है।
इससे पहले उनकी ओर से अदालत में अंतरिम राहत बढ़ाए जाने को लेकर दाखिल किया गया था। इसके बाद अदालत ने उनके खिलाफ किसी प्रकार के पीड़क कार्रवाई करने पर रोक लगा दी। इसको लेकर पूर्व डीजीपी डीके पांडेय की पत्नी पूनम पांडेय की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है।
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जिसमें कांके सीओ के नोटिस को रद करने की मांग की गई है। दरअसल, कांके अंचल के चामा मौजा में डीके पांडेय ने अपनी पत्नी पूनम पांडेय के नाम से 50 डिसमिल जमीन खरीदी है।
उक्त जमीन को गैरमजरूआ मालिक (सरकारी जमीन) बताते हुए कांके के अंचलाधिकारी ने उन्हें नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों नहीं आपके जमीन की जमाबंदी रद कर दी जाए। इसके अलावा उपायुक्त की ओर से इस मामले में जमाबंदी रद करने की कार्रवाई रद करने की प्रक्रिया चल रही है।
सीओ के नोटिस को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। पूर्व में अदालत ने इस मामले में प्रार्थी के खिलाफ किसी प्रकार की पीड़क कार्रवाई नहीं करने और जमीन पर बने निर्माण को ध्वस्त करने पर रोक लगा दी थी। उक्त अवधि समाप्त होने के बाद पूनम पांडेय की ओर से अंतरिम राहत की अवधि बढ़ाए जाने की मांग की गई।